1984 सिख विरोधी दंगे दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ पुल बंगश सिख हत्याकांड में आरोप तय करने का निर्देश दिया – इंडिया टीवी


1984 सिख विरोधी दंगे मामला: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज (30 अगस्त) 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की कथित हत्या से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सियाल ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
न्यायाधीश ने कहा, “आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।”
इससे पहले एक गवाह ने आरोपपत्र में कहा था कि टाइटलर एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर आए और यह कहते हुए भीड़ को उकसाया कि “सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है,” जिसके बाद तीन लोग मारे गए।
अदालत ने कई अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया, जिसमें गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना, दंगा करना, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, घर में जबरन घुसना और चोरी शामिल है। अदालत ने औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामले को 13 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।
जगदीश टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र
अदालत ने कहा कि आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। धारा 143, 153ए, 188, 149 आदि के साथ धारा 302 के तहत आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।