2 अप्रैल, 2018 को देशव्यापी गतिरोध – इंडिया टीवी


2 अप्रैल, 2018 का भारत बंद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बंद माना जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में संशोधन करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देशव्यापी बंद की शुरुआत हुई, जिसके कारण दलित और आदिवासी समुदायों में व्यापक गुस्सा फैल गया। अप्रत्याशित और अघोषित बंद के कारण देश भर में हाशिए पर पड़े ये समूह बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए।
विरोध प्रदर्शन के दौरान मौतें और हिंसा
बंद के कारण कई राज्यों में आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुईं और काफी अशांति फैल गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान 11 लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अनगिनत दलित और आदिवासी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। बंद के कारण पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं, जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी हुई।
प्रभाव और परिणाम
रिपोर्टों से पता चला है कि युवा कार्यकर्ताओं को छात्रावासों में बेरहमी से पीटा गया और कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और झूठे आरोपों में जेल जाना पड़ा। राजस्थान में, पुलिस ने दलित और आदिवासी कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जो आंदोलनों में प्रमुख थे, ताकि उन्हें हिरासत में लिया जा सके। 2 अप्रैल का भारत बंद इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी बंद के रूप में जाना जाता है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ कथित अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया का प्रतीक है।
एससी/एसटी अधिनियम विवाद की घटनाक्रम
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, एससी/एसटी समुदायों को भेदभाव और हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है। अधिनियम के तहत, अदालतों को आरोपी को अग्रिम जमानत देने से प्रतिबंधित किया गया है, और पुलिस को शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने और आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। इन सुरक्षा उपायों के बावजूद, 2016 में दोषसिद्धि दर अपेक्षाकृत कम थी, एससी से जुड़े मामलों में 25.7% और एसटी से जुड़े मामलों में 20.8%, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और सरकार की प्रतिक्रिया
20 मार्च, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एससी/एसटी एक्ट के तहत बिना पूर्व अनुमति के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती और अगर शिकायत कानून के दुरुपयोग की लगती है तो अदालतें अग्रिम जमानत दे सकती हैं। इस फैसले के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और भारत सरकार ने फैसले को चुनौती देते हुए समीक्षा याचिका दायर की।
विरोध प्रदर्शन और कानून प्रवर्तन कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश में काफी अशांति फैल गई। हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। सरकार ने कई राज्यों में 1,700 दंगा-रोधी पुलिस तैनात की और बड़ी भीड़ को रोकने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी। गाजियाबाद में पुलिस ने 5,000 अज्ञात व्यक्तियों और 285 नामजद संदिग्धों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और 32 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।
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