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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से आज जिला उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया..

 यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत क्षेत्रों में घूम-घूम कर कृषक मित्रों एवं किसानों को फसल बीमा कराने हेतु जागरूक करने का कार्य करेगी - जिला उपायुक्त

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से आज जिला उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया..

यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत क्षेत्रों में घूम-घूम कर कृषक मित्रों एवं किसानों को फसल बीमा कराने हेतु जागरूक करने का कार्य करेगी – जिला उपायुक्त

GIRIDIH : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य आज जिला उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत क्षेत्रों में घूम-घूम कर कृषक मित्रों एवं किसानों को फसल बीमा कराने हेतु जागरूक करने का कार्य करेगी। मौके पर प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त, श्री रामनिवास यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसका लाभ उठाने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन जमा करने होंगे। जिले के किसान एक रुपए टोकन मनी जमा करके बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। इच्छुक किसान अपना पंजीकरण नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर कर सकते हैं। फसल बीमा के लिए आवेदन करने हेतु, किसानों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी, भूमि स्वामित्व संबंधी प्रपत्र, नोटरीकृत बटाईदारी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), स्व-प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाणपत्र और एक मोबाइल नंबर सहित दस्तावेज़ जमा करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए, किसान जिला सहकारी कार्यालय, निकटतम ब्लॉक कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।

       योजना के मुख्य बिंदु

किसानों का प्रीमियम का हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

शेष प्रीमियम राशि का भुगतान भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।

कम वर्षा या विपरीत मौसम अवस्थाओं के कारण फसल बुवाई विफलता पर दावा भुगतान।

फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु बंडलो में रखी फसल को चक्रवात, बैमौसम / चक्रवाती वर्षा से नुकसान होने पर दावा भुगतान।

फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़े, निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से कम आने पर दावा भुगतान।

     योजनांतर्गत शामिल होने वाले कृषक

ऋणी कृषकों का बीमा ऋण दायी संस्था द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

गैर-ऋणी कृषक अपना बीमा बैंक शाखा / कॉपरेटिव सोसाइटी / प्रज्ञा केंद्र (CSC)/ पोस्ट ऑफिस /फसल बीमा ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से निर्धारित तिथि के अंदर फसल का बीमा करा सकते है।

गैर-ऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि एवं फसल बुवाई संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा.

मौके पर पुलिस अधीक्षक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

 

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