Headlines

ममता का बलात्कार विरोधी विधेयक अच्छा है: क्रियान्वयन ही कुंजी है – इंडिया टीवी

इंडिया टीवी के प्रधान संपादक रजत शर्मा
छवि स्रोत : इंडिया टीवी इंडिया टीवी के प्रधान संपादक रजत शर्मा

जिस दिन केंद्र के गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल के अधिकारी आरजीकर अस्पताल में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती में बाधा डाल रहे हैं, उसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने भाजपा के समर्थन से विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल विकास विधेयक पारित करवा लिया। इस विधेयक में बलात्कार के उन मामलों में दोषी पाए जाने वालों को मृत्युदंड देने का प्रावधान है, जहां पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह हमेशा के लिए अपंग हो जाती है, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामलों में आजीवन कारावास, बलात्कार के मामलों में बार-बार अपराध करने वालों के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड, 21 दिनों के भीतर जांच पूरी करना जिसे 15 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, 52 विशेष अदालतों का गठन, डीएसपी की अध्यक्षता में जिलों में अपराजिता टास्क फोर्स का गठन, और बलात्कार के मामलों में अदालती कार्यवाही को अनधिकृत रूप से प्रकाशित करने पर जेल या जुर्माना का प्रावधान है।

भाजपा ने बलात्कार से संबंधित एफआईआर दर्ज करने से मना करने वाले पुलिस अधिकारियों, जानबूझकर लापरवाही बरतने वाले या पोस्टमार्टम में देरी करने वाले चिकित्सा अधिकारियों या महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने वाले जांच अधिकारियों को कड़ी सजा देने के लिए सात संशोधनों को शामिल करने पर जोर दिया, लेकिन इन संशोधनों को खारिज कर दिया गया। अपने जवाब में ममता बनर्जी ने एक राजनीतिक भाषण दिया जिसमें उन भाजपा मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की गई जिनके राज्यों में जघन्य बलात्कार-हत्या के अपराध हुए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता को संदेशखली में महिलाओं के बलात्कार के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को नए कानून के तहत दोषी ठहराने की चुनौती दी। आंदोलनरत अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि केवल कानून में संशोधन करना पर्याप्त नहीं होगा, इसका सख्ती से पालन करना ही महत्वपूर्ण है।

डॉक्टरों ने कहा कि ममता बनर्जी ने यह नया कानून तभी बनाया है, जब उनके विरोध के बाद उनकी पार्टी डर गई है। आरजीकर अस्पताल और कोलकाता के अन्य अस्पतालों के डॉक्टर किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं और उनकी टिप्पणियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। दिल्ली में निर्भया बलात्कार-हत्याकांड के बाद 2012 में बलात्कार विरोधी कठोर कानून बनाया गया था, यौन शोषण के शिकार बच्चों को न्याय दिलाने के लिए पोक्सो एक्ट बनाया गया था। इसी तरह के कुछ और कानून भी हैं। डॉक्टरों का कहना सही है कि बलात्कार विरोधी कानून का ईमानदारी से क्रियान्वयन ही सबसे महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी की सरकार को लोगों का सिस्टम पर भरोसा फिर से हासिल करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि ममता ने बलात्कार विरोधी कठोर कानून बनाया है और अगर इसे ईमानदारी से लागू किया जाए, तो यह बलात्कारियों और हत्यारों को कड़ी सजा देने का रास्ता खोल सकता है। अपराधी तभी डरेंगे, जब दो-चार बलात्कारियों और हत्यारों को बिना देरी के मौत की सजा दी जाएगी। भाजपा का यह कहना सही नहीं है कि ममता ने मजबूरी में यह विधेयक पेश किया है। सच तो यह है कि भाजपा ने खुद राजनीतिक मजबूरी में इस कानून का समर्थन किया था।

बेहतर होता कि ममता अपना भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के बजाय महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के मुद्दे तक ही सीमित रखतीं। जब उन्होंने मोदी पर हमला किया, तभी शिवराज सिंह चौहान को उन्हें संदेशखली के खूंखार डॉन शाहजहां शेख की याद दिलानी पड़ी, जहां आज भी महिलाएं रात में डर के साये में रहती हैं।

आज की बात: सोमवार से शुक्रवार, रात 9:00 बजे

भारत का नंबर वन और सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला सुपर प्राइम टाइम न्यूज़ शो ‘आज की बात- रजत शर्मा के साथ’ 2014 के आम चुनावों से ठीक पहले लॉन्च किया गया था। अपनी शुरुआत से ही, इस शो ने भारत के सुपर-प्राइम टाइम को फिर से परिभाषित किया है और संख्यात्मक रूप से अपने समकालीनों से बहुत आगे है।




Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button