

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत शर्तों में ढील दी। जमानत शर्तों के मुताबिक, सिसौदिया को सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना था। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने शर्तों में ढील देते हुए कहा कि ये जरूरी नहीं हैं।
“हम मानते हैं कि शर्त की आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसे हटा दिया गया है। हालाँकि, आवेदक को नियमित रूप से मुकदमे में भाग लेना होगा, ”अदालत ने कहा।