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स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली की अदालत ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ाई, ताजा अपडेट – इंडिया टीवी

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छवि स्रोत: पीटीआई (फ़ाइल) बिभव कुमार.

स्वाति मालीवाल हमला मामला: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने आज (24 अगस्त) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किए जाने के बाद हिरासत अवधि बढ़ा दी। मजिस्ट्रेट ने कुमार की उस याचिका पर भी जांच अधिकारी से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने आरोपपत्र और उनके वकील को दिए गए दस्तावेज़ों के उचित पृष्ठांकन की मांग की है।

कुमार के वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि दस्तावेजों को व्यवस्थित करने की जरूरत है ताकि बचाव पक्ष अपना मामला रख सके।

कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस की 500 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है, जिसमें धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना), 308 (सदोषपूर्ण हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354 बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी भी शब्द, हाव-भाव या वस्तु का उपयोग करके महिला की शील भंग करना) शामिल हैं।




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